लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा 08 अपीलों की सुनवाई सम्पन्न


 जिला पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 08 अपीलों की सुनवाई की गई। सुनवाई प्रक्रिया के दौरान सभी संबंधित लोक प्राधिकारियों ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

यह अधिनियम बिहार सरकार द्वारा आम नागरिकों को उनकी शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निवारण का कानूनी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी अपीलकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया।

सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक अपीलकर्ता को अपना पक्ष पूरी तरह रखने का अवसर मिले। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि “लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नागरिकों को एक सशक्त कानूनी हथियार प्रदान करता है। जिला प्रशासन इस अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक सरकारी सेवाओं एवं अधिकारों से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा जिला स्तर पर अपील दायर करने का अधिकार रखते हैं। जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार के रूप में इन मामलों की सुनवाई करते हैं।

जिला प्रशासन, ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण एवं शिकायतों के समाधान हेतु इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। प्रशासन द्वारा इस प्रकार की सुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को न्याय एवं राहत मिल सके।

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