जांच में पाया गया कि नामांतरण वाद में अंचल अधिकारी श्री अजय कुमार रंजन एवं राजस्व कर्मचारी श्री रौशन कुमार ने आवेदिका के पुत्र को एकमात्र वारिस मानते हुए आवेदन की तिथि पर ही नामांतरण स्वीकृत कर अनुशंसा पोर्टल पर दर्ज कर दिया। इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई।
इस आधार पर दोनों अधिकारियों को गलत कार्यकलापों में संलिप्त पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी को प्रपत्र ‘क’ में आरोप गठित कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, राजस्व कर्मचारी श्री रौशन कुमार के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी सह समाहर्ता, पूर्णिया द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2) के तहत उन्हें 27 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बायसी निर्धारित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सर्वोपरि है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता, कदाचार या लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।