पूर्णिया में यातायात व्यवस्था होगी और सख्त, ऑटो-ई-रिक्शा के लिए लागू होगी कलर कोडिंग व्यवस्था, हेलमेट व सीट बेल्ट जांच के निर्देश

पूर्णिया: पूर्णिया शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में 10 जुलाई 2026 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को शहर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर हेलमेट, सीट बेल्ट एवं वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही शहर में ऑटो एवं ई-रिक्शा के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 'कलर कोडिंग' प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रत्येक मार्ग के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित किए गए हैं और संबंधित वाहनों का परिचालन केवल उसी निर्धारित रूट पर किया जाएगा।

निर्धारित पड़ाव स्थल एवं कलर कोडिंग

लाइन बाजार

  • हरा-A : जीरोमाइल–डगरुआ मार्ग
  • हरा-B : रामबाग–कसबा–जलालगढ़ मार्ग

गिरजा चौक

  • नीला-A : जगैली मार्ग
  • नीला-B : केनगर–काझा मार्ग

कटिहार मोड़

  • पीला-A : मझेली–सपनी मार्ग
  • पीला-B : रानीपतरा–रौतारा मार्ग

बस स्टैंड

  • उजला : हरदा–गेराबाड़ी मार्ग

जीरोमाइल

  • गुलाबी-A : डगरुआ मार्ग
  • गुलाबी-B : कसबा–जलालगढ़ मार्ग
  • गुलाबी-C : बेलौरी चौक मार्ग

आंतरिक शहर

  • लाल रंग : नगर निगम क्षेत्र के सभी मुख्य पड़ावों को जोड़ने वाले कम दूरी के मार्ग।

जिलाधिकारी ने उप नगर आयुक्त, पूर्णिया को सभी पड़ाव स्थलों पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सायनेज (संकेतक बोर्ड) लगाने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

साथ ही सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने निर्धारित स्थल और समय पर उपस्थित होकर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) के साथ समन्वय स्थापित करने तथा कलर कोडिंग वाले वाहनों का निर्धारित मार्ग पर ही परिचालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने सहित अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिदिन किए गए वाहन जांच अभियान की रिपोर्ट जिला गोपनीय शाखा में समय पर उपलब्ध करानी होगी।

जिलाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस अभियान के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध विधिसम्मत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य शहर में सुरक्षित, अनुशासित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।


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